हरियाणा में अब शराब के सेवन की वैधानिक उम्र 21 साल
- 28 Dec 2021
हरियाणा ने 22 दिसंबर, 2021 को अपने आबकारी कानून में संशोधन कर शराब के सेवन, उसकी खरीद या बिक्री की न्यूनतम उम्र मौजूदा 25 साल से घटाकर 21 साल कर दी है।
- हरियाणा उत्पाद शुल्क (संशोधन) विधेयक, 2021 को हरियाणा उत्पाद अधिनियम, 1914 की धारा 27, 29, 30 और 62 में बदलाव के साथ विधान सभा द्वारा पारित किया गया।
- इसके साथ ही हरियाणा ने अपनी आबकारी नीति को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के समकक्ष कर दिया है, जिसने इस वर्ष की शुरुआत में शराब के सेवन की आयु सीमा को घटाकर 21 वर्ष कर दिया था।
- सरकार का तर्क है कि कई अन्य राज्यों ने कम आयु सीमा निर्धारित की है, इसलिए यह फैसला लिया गया है।
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