अंशकालिक कर्मियों को नियमितीकरण का हक नहीं: सुप्रीम कोर्ट
- 25 Oct 2021
7 अक्टूबर, 2021 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अंशकालिक कर्मचारी नियमितीकरण की मांग करने के हकदार नहीं हैं क्योंकि वे सरकार में किसी भी स्वीकृत पद पर काम नहीं कर रहे हैं।
महत्वपूर्ण तथ्य: जस्टिस एम आर शाह और ए.एस. बोपन्ना ने हाल के एक फैसले में स्पष्ट किया कि अंशकालिक अस्थायी कर्मचारियों की कोई स्थायी बहाली नहीं हो सकती है।
- नियमितीकरण केवल राज्य/सरकार द्वारा घोषित नीति के अनुसार हो सकता है और "कोई भी अधिकार के रूप में नियमितीकरण का दावा नहीं कर सकता"।
- उच्च न्यायालय सरकार को एक विशेष नियमितीकरण नीति तैयार करने का निर्देश भी नहीं दे सकता है।
- यह फैसला चंडीगढ़ के एक डाकघर में अंशकालिक सफाईकर्मियों के नियमितीकरण से संबंधित याचिका पर आया है।
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