म्यूचुअल फंड के लिए जोखिम प्रबंधन ढांचा
- 04 Oct 2021
भारत के बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने 27 सितंबर, 2021 को विभिन्न जोखिमों की पहचान करने, मापने और रिपोर्ट करने के लिए दिशा-निर्देशों सहित म्यूचुअल फंड के लिए जोखिम प्रबंधन नियमों को कड़ा कर दिया है।
- नए नियमों में मुख्य जोखिम अधिकारी की नियुक्ति, जोखिम प्रबंधन समितियों का गठन और प्रत्येक योजना के लिए निवेश जोखिम, तरलता जोखिम (liquidity risk) और क्रेडिट जोखिम जैसे पैमानों को बनाए रखना अनिवार्य है।
- सभी फंड हाउसों को 1 जनवरी, 2022 से नए जोखिम प्रबंधन नियमों का पालन करना होगा और हर साल उनके अनुपालन की समीक्षा करनी होगी।
- सेबी के चेयरमैन अजय त्यागी हैं।
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