आईसीएमआर और आईआईटी मुंबई को ड्रोन उपयोग की अनुमति
- 21 Sep 2021
नागरिक उड्डयन मंत्रालय और नागर विमानन महानिदेशालय ने 13 सितंबर, 2021 को भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) और आईआईटी मुंबई को ड्रोन नियम, 2021 से सशर्त छूट दी है।
महत्वपूर्ण तथ्य: आईसीएमआर को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, मणिपुर और नागालैंड में ‘वैक्सीन के वितरण के लिये’ सामान्य दृष्टि सीमा से परे (Beyond Visual Line of Sight) 3000 मीटर की ऊंचाई तक प्रायोगिक तौर पर ड्रोन का उपयोग करने की अनुमति दी गयी है।
- आईआईटी मुंबई को अपने परिसर में ‘ड्रोन के अनुसंधान, विकास और परीक्षण के लिए’ ड्रोन उपयोग की अनुमति दी गई है।
- यह छूट इस्तेमाल किये जाने वाले वायुक्षेत्र में अनुमति से जुड़े नियमों और शर्तों के अधीन होगी और उस वायुक्षेत्र के लिये मिली अनुमति की तारीख से ‘एक वर्ष की अवधि’ तक वैध होगी।
- नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने 25 अगस्त, 2021 को सावधानियों और सुरक्षा चिंताओं पर संतुलन बनाते हुए ड्रोन संचालन को तेज विकास के युग में ले जाने के लिए ‘उदार ड्रोन नियम, 2021’ को अधिसूचित किया है।
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