सड़क सुरक्षा की इलेक्ट्रॉनिक निगरानी और प्रवर्तन
- 24 Aug 2021
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने अगस्त 2021 में ‘सड़क सुरक्षा की इलेक्ट्रॉनिक निगरानी और यातायात प्रवर्तन (कानून-पालन)’ के लिये एक अधिसूचना जारी की है।
महत्वपूर्ण तथ्य: नियमों के तहत यातायात कानूनों का पालन कराने के लिये इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का विस्तार से प्रावधान किया गया है।
- प्रावधानों में गति पकड़ने वाला कैमरा, सीसीटीवी कैमरा, स्पीड गन, शरीर पर धारण करने वाला कैमरा, मोटर के डैशबोर्ड पर लगाने वाला कैमरा, ऑटोमैटिक नंबर प्लेट की पहचान संबंधी उपकरण, वजन बताने वाली मशीन और अन्य प्रौद्योगिकियां शामिल की गई हैं।
- राज्य सरकारें यह सुनिश्चित करेंगी कि यातायात कानूनों का पालन कराने वाले सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को राष्ट्रीय राजमार्गों और राज्य राजमार्गों के अति जोखिम तथा अति व्यस्त रास्तों पर लगाया जाये।
- इसके अलावा कम से कम उन सभी प्रमुख शहर के महत्त्वपूर्ण चौराहों-गोल चक्करों पर इन उपकरणों को लगाया जाये, जिन शहरों की आबादी दस लाख से अधिक हो। इसमें 132 शहरों का विवरण शामिल है।
- नियम-उल्लंघन के लिये इन इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का इस्तेमाल किया जा सकता है, जिनकी फुटेज में स्थान, तिथि और समय दर्ज हो, उनका उपयोग चालान जारी करने में किया जायेगा।
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