‘आशीर्वाद’ योजना
- 29 Jun 2021
ओडिशा सरकार ने 20 जून, 2021 को ऐसे सभी बच्चों को वित्तीय सहायता मुहैया कराने के लिए ‘आशीर्वाद’ योजना शुरू की है, जिन्होंने किसी भी वजह से अपने माता-पिता में से किसी एक को या दोनों को खो दिया है।
- अप्रैल 2020 से लागू ‘आशीर्वाद’ योजना के लाभार्थियों को तीन श्रेणियों में बांटा गया है। पहले वे जो अनाथ हो गए हैं, दूसरे वे बच्चे जिन्होंने अपने माता-पिता में से कमाने वाले सदस्य को खो दिया और तीसरे वे जिन्हें बाल गृह जाना पड़ा।
- जिन बच्चों ने अपने माता-पिता में से किसी एक या दोनों को खो दिया है, उन्हें प्रतिमाह 2,500 रुपये दिए जाएंगे; यह सहायता 18 साल की उम्र तक दी जाएगी।
- जिन बच्चों के माता-पिता में से कमाने वाले सदस्य की मौत हो गयी है, उन्हें 1,500 रुपये दिए जाएंगे।
- अगर देखभाल करने वाले किसी व्यक्ति के न होने पर ऐसे बच्चों को बाल गृह भेजा जाता है, तो सरकार उसके 18 साल के होने तक 1,000 रुपये प्रति माह आवर्ती जमा के रूप में खाते में अंतरित करेगी।
- मुफ्त इलाज के लिए बच्चे स्वत: ही 'बीजू स्वास्थ्य योजना' में शामिल किये जाएंगे। बिना माता-पिता वाले बच्चों को 'ग्रीन पैसेज' योजना (Green Passage scheme) के तहत उच्च शिक्षा में मदद दी जाएगी।
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