अंतर्देशीय पोत विधेयक 2021
- 26 Jun 2021
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 16 जून, 2021 को 'अंतर्देशीय पोत विधेयक 2021' (Inland Vessels Bill 2021) को मंजूरी दे दी है। यह अंतर्देशीय पोत अधिनियम, 1917 की जगह लेगा।
महत्वपूर्ण विधेयक: विधेयक अंतर्देशीय जहाजों की सुरक्षा, बचाव और पंजीकरण को विनियमित करेगा।
- राज्यों द्वारा बनाए गए अलग-अलग नियमों के बजाय विधेयक की एक प्रमुख विशेषता पूरे देश के लिए एक एकीकृत कानून है।
- प्रस्तावित कानून के तहत दिया गया पंजीकरण प्रमाण पत्र सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मान्य होगा और इसके लिए राज्यों से अलग अनुमति लेने की कोई आवश्यकता नहीं होगी।
- विधेयक इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल पर पोत, पोत पंजीकरण, चालक दल के विवरण दर्ज करने के लिए एक केंद्रीय डेटा बेस का प्रावधान करता है।
- सभी यांत्रिक रूप से चालित जहाजों को अनिवार्य रूप से पंजीकृत होना आवश्यक है।
- सभी गैर-यांत्रिक रूप से चालित जहाजों को भी जिला, तालुक या पंचायत या ग्राम स्तर पर नामांकित करना होगा।
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