धरोहर वृक्ष
- 12 Jun 2021
महाराष्ट्र मंत्रिमंडल द्वारा 10 जून, 2021 को 'धरोहर वृक्ष' (heritage trees) की अवधारणा के लिए 'महाराष्ट्र (शहरी क्षेत्र) वृक्ष सुरक्षा और संरक्षण अधिनियम, 1975' में संशोधन को मंजूरी दी गई।
- प्रस्तावित संशोधन के तहत 50 वर्ष या उससे अधिक की अनुमानित आयु वाले वृक्ष को धरोहर वृक्ष के रूप में परिभाषित किया जाएगा। यह विशिष्ट प्रजातियों से संबंधित हो सकता है, जिसे समय-समय पर अधिसूचित किया जाएगा।
- राज्य जलवायु परिवर्तन विभाग (अधिनियम कार्यान्वयन एजेंसी) धरोहर वृक्ष को परिभाषित करने में आयु के अलावा, एक पेड़ की दुर्लभता, उसके वानस्पतिक, ऐतिहासिक, धार्मिक, पौराणिक और सांस्कृतिक महत्व पर भी विचार करेगा।
- स्थानीय वृक्ष प्राधिकरण को धरोहर वृक्षों की गिनती के साथ-साथ हर पांच साल में वृक्षों की गणना सुनिश्चित करनी होगी।
- संशोधन के अनुसार यदि किसी पार्टी (संगठन) द्वारा धरोहर वृक्षों को गिराया जाता है तो क्षतिपूर्ति के तौर पर उसे धरोहर वृक्ष की आयु के बराबर पेड़ लगाने होंगे तथा सात साल तक वृक्षों के अस्तित्व को सुनिश्चित करना होगा।
सामयिक खबरें
सामयिक खबरें
सामयिक खबरें
राष्ट्रीय
- राजनीति और प्रशासन
- अवसंरचना
- आंतरिक सुरक्षा
- आदिवासियों से संबंधित मुद्दे
- कमजोर वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएँ
- कार्यकारी और न्यायपालिका
- कार्यक्रम और योजनाएँ
- कृषि
- गरीबी और भूख
- जैवविविधता संरक्षण
- पर्यावरण
- पर्यावरण प्रदूषण, गिरावट और जलवायु परिवर्तन
- पारदर्शिता और जवाबदेही
- बैंकिंग व वित्त
- भारत को प्रभावित करने वाले द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह
- भारतीय अर्थव्यवस्था
- रक्षा और सुरक्षा
- राजव्यवस्था और शासन
- राजव्यवस्था और शासन
- रैंकिंग, रिपोर्ट, सर्वेक्षण और सूचकांक
- विज्ञान और प्रौद्योगिकी
- शिक्षा
- सरकार की नीतियां और हस्तक्षेप
- सांविधिक, विनियामक और अर्ध-न्यायिक निकाय
- स्वास्थ्य से संबंधित मुद्दे