खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना
- 20 Apr 2021
31 मार्च, 2021 को केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने 10,900 करोड़ रुपए के प्रावधान वाली केंद्रीय योजना ‘खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना’ (Production Linked Incentive Scheme for Food Processing Industry) को मंजूरी प्रदान की।
उद्देश्य: खाद्य विनिर्माण से जुड़ी इकाइयों को निर्धारित न्यूनतम बिक्री और प्रसंस्करण क्षमता में बढ़ोतरी के लिए न्यूनतम निर्धारित निवेश के लिए समर्थन करना तथा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारतीय उत्पादों के लिए एक बेहतर बाजार बनाना और उनकी ब्रांडिंग करना।
महत्वपूर्ण तथ्य: इसके पहले घटक में चार बड़े खाद्य उत्पादों के विनिर्माण को प्रोत्साहन देना शामिल है, जिनमें पकाने के लिए तैयार/ खाने के लिए तैयार (रेडी टू कुक/ रेडी टू ईट) भोजन, प्रसंस्कृत फल एवं सब्जियां, समुद्री उत्पाद और मोजरेला चीज (mozzarella cheese) शामिल है, जबकि दूसरा घटक ब्रांडिंग तथा विदेशों में विपणन से संबंधित है।
- योजना 2021-22 से 2026-27 तक छ: वर्षों की अवधि के लिए लागू की जाएगी। योजना के अंतर्गत 2026-27 में समाप्त होने वाले छ: वर्षों के लिए प्रोत्साहन का भुगतान किया जाएगा।
- यह योजना अखिल भारतीय आधार पर परियोजना प्रबंधन एजेंसी (Project Management Agency - PMA) के माध्यम से लागू की जाएगी।
- योजना की निगरानी, केंद्र में मंत्रिमंडल सचिव की अध्यक्षता वाले सचिवों के अधिकार संपन्न समूह द्वारा की जाएगी।
- ‘खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना’ देश में विनिर्माण क्षमताओं और निर्यात को बढ़ावा देने के ‘आत्मनिर्भर भारत अभियान’ के तहत नीति आयोग की उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना के आधार पर तैयार की गई है।
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