स्वतंत्र निदेशकोंका डेटाबैंक शुरू

  • 04 Dec 2019

  • 2 दिसंबर, 2019 को कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (MCA) ने कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार स्वतंत्र निदेशकों डेटाबैंक लॉन्च किया।

लक्ष्य

  • संस्थान के स्वतंत्र निदेशकों को मजबूत करना

पृष्ठभूमि

  • 22 अक्टूबर 2019 को MCA ने स्वतंत्र निदेशकों के लिए डेटाबैंक के निर्माण और रखरखाव से संबंधित अधिसूचनाएं जारी कीं। ये निम्नलिखित से संबंधित हैं:
    • कंपनियों की अधिसूचना (स्वतंत्र निदेशकों के डेटाबैंक का निर्माण और रखरखाव) नियम, 2019
    • बोर्ड की रिपोर्ट में अतिरिक्त खुलासा
    • स्वतंत्र निदेशकों के डेटाबैंक के लिए संस्थान का गठन
    • स्वतंत्र निदेशकों द्वारा अपेक्षित शिकायतें

डाटाबैंक की जरूरत

  • हाल के दिनों में, कई कंपनियों के स्वतंत्र निदेशक, कंपनियों के असफल और डिफ़ॉल्ट होने के संबंध में कई लोग नियामक लेंस के तहत आए हैं | जैसे इन्फ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज के डिफॉल्ट मामले में |
  • इन विफलताओं ने इस समस्या को उजागर किया कि निर्देशकों को अपनी विवेकाधीन जिम्मेदारियों के बारे में अधिक जागरूकता की कमी है एवं उन्हें जागरूक बनाने की आवश्यकता है।

डाटाबैंक के बारे में

  • डाटाबैंक एक पोर्टल हैजिसे कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के लिए भारतीय संस्थान, आईआईसीए, द्वारा विकसित किया गया है और इसका रखरखाव भी इसी के द्वारा किया जाएगा।
  • कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 150 में यह प्रावधान है कि केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित कोई भी व्यक्ति, संस्थान या एसोसिएशन द्वारा बनाए गए डेटाबैंक से एक स्वतंत्र निदेशक का चयन किया जा सकता है।
  • यह मौजूदा के साथ-साथ स्वतंत्र निदेशकों के योग्य पात्र व्यक्तियों के डाटाबेस के रूप में काम करेगा।
  • डेटाबैंक में उन व्यक्तियों के नाम, पते और योग्यताएं शामिल होंगी जो स्वतंत्र निदेशकों के रूप में कार्य करने के लिए पात्र और इच्छुक हैं।
  • वर्तमान स्वतंत्र निदेशकों को एक मूल ऑनलाइन प्रवीणता स्व-मूल्यांकन परीक्षा पास करना आवश्यक है जो मार्च 2020 से उपलब्ध होगा।
  • MCA ने स्वतंत्र निदेशकों के संस्थान को मजबूत करने और एजेंट ऑफ चेंज के रूप में कार्य करने के लिए कुशल पेशेवरों का एक पूल बनाने के माध्यम से इसकी प्रभावशीलता को बढ़ाने के महत्व को महसूस किया है।

महत्ता

  • ज्ञान प्राप्त करने, नए कौशल विकसित करने, उनकी समझ का आकलन करने और सर्वोत्तम प्रथाओं को लागू करने में मदद करने के लिए व्यक्तियों को एक मंच प्रदान करेगा।
  • कॉरपोरेट गवर्नेंस, विनियामक ढांचे, वित्तीय विवेक और अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं से संबंधित विषयों पर ई-लर्निंग पाठ्यक्रम प्रदान करके व्यक्तियों की क्षमता निर्माण में मदद करेगा।
  • स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के लिए अवसरों और कॉर्पोरेट की तलाश करने वाले व्यक्तियों का इको-सिस्टम बनाने में मदद करेगा। सहकारी समितियां सही कौशल और दृष्टिकोण रखने वाले व्यक्तियों के साथ खोजऔरचयन के लिए खुद को डेटाबैंक में पंजीकृत कर सकती हैं।

स्वतंत्र निदेशक (Independent Director - ID)

  • एक स्वतंत्र निदेशक एक गैर-कार्यकारी निदेशक है, जिसका कंपनी, उसके प्रमोटरों और वरिष्ठ प्रबंधन या संबद्ध कंपनियों के साथ कोई आर्थिक या वित्तीय संबंध नहीं होता है |
  • कंपनी अधिनियम, 1956 हमें एक स्वतंत्र निदेशक की विशिष्ट परिभाषा प्रदान नहीं करता है।
  • स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति से संबंधित प्रावधान कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 में निहित हैं, जिन्हें कंपनियों के नियम 4 और नियम 5 (निदेशक की नियुक्ति और योग्यता) नियम, 2014 के साथ पढ़ा जाना चाहिए।

भूमिका

  • स्वतंत्र निदेशक को वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की निगरानी, कंपनी की वित्तीय जानकारी के प्रकटीकरण की निगरानी करने, लिस्टिंग और अन्य कानूनी आवश्यकताओं का अनुपालन सुनिश्चित करने, संबंधित पार्टी लेनदेन और योग्यता का खुलासा करनेसम्बंधित जिम्मेदारी होती है | इसके लिए सूचीबद्ध कंपनियों को ऑडिट समितियों में कम से कम दो-तिहाई निदेशकों का रखना चाहिए।
  • स्वतंत्र निदेशककंपनी के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करते हैं। उनकी भूमिकाओं में कॉर्पोरेट विश्वसनीयता और शासन मानकों में सुधार करना और जोखिम प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना शामिल है।
  • स्वतंत्र निदेशक कंपनी द्वारा सुशासन सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न समितियों में सक्रिय भूमिका निभाते हैं।

महत्ता

  • स्वतंत्र निदेशक महत्वपूर्ण मुद्दों पर एक स्वतंत्र निर्णय लेने में सहायक होते है | ये कौशल का एक विविध सेट लाकर बोर्डों पर कॉर्पोरेट प्रशासन के महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करते है।
  • बोर्ड में अन्य निदेशकों के साथ स्वतंत्र निदेशककंपनी का एक अभिन्न अंग हैं जिसे कंपनी की कार्यक्षमता और समग्र शासन से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी जाती हैं।

कंपनी अधिनियम, 2013

  • कंपनी अधिनियम 2013 भारत में निगमन, विघटन और कंपनियों को चलाने वाला कानून है जो 12 सितंबर, 2013 को पूरे भारत में लागू हुआ ।
  • कंपनी अधिनियम 2013, शासन, ई-प्रबंधन, अनुपालन और प्रवर्तन, प्रकटीकरण मानदंडों, लेखा परीक्षकों और विलय और अधिग्रहण से संबंधित प्रावधानों में महत्वपूर्ण बदलाव पेश करता है।

उद्देश्य

  • कंपनियों से संबंधित कानून को समेकित और संशोधित करना।

प्रमुख विशेषताऐं

  • प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए अनुमत अधिकतम सदस्यों (शेयर धारकों) को 50 से बढ़ाकर 200 कर दिया गया है।
  • अधिनियम की धारा 135 कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व का प्रावधान करता है।
  • यह कंपनी कानून न्यायाधिकरण और कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण की स्थापना करता है ।

संशोधन

  • 31 जुलाई, 2019 को, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 2019 पेश किया।
  • इसका उद्देश्य कंपनी अधिनियम, 2013 में निहित कॉर्पोरेट प्रशासन नियमों और अनुपालन प्रबंधन को मजबूत करने के लिए अधिक जवाबदेही और बेहतर प्रवर्तन सुनिश्चित करना है।