सबरीमाला पुनर्विचार याचिका
- 27 Nov 2019
- हाल ही में, सर्वोच्च न्यायालय ने सबरीमाला मामले पर अपने फैसले के खिलाफ 49 पुनर्विचार याचिकाओं और सभी लंबित आवेदनों पर की सहमति व्यक्त की। ध्यान रहे कीसर्वोच्च न्यायालय ने सभी आयु वर्गों की महिलाओं को सबरीमाला मंदिर में प्रवेश की अनुमति प्रदान की थी |
- हालांकि, मुख्य न्यायाधीश (CJI) रंजन गोगोई, न्यायाधीश रोहिंटन नरीमन, न्यायाधीशएएम खानविल्कर, न्यायाधीशडी वाई चंद्रचूड़ और न्यायाधीशइंदु मल्होत्रा सहित पांच-न्यायाधीशों की बेंच ने स्पष्ट किया कि 28 सितंबर, 2018 तक कोई रोक नहीं होगी।
- याचिकाकर्ताओं ने हाल ही में दिए गए बाबरी मस्जिद-राम जन्मभूमि और दूरसंचार राजस्व के फैसले की समीक्षा करने की भी पुनर्विचार याचिका दायर की है।
पुनर्विचार याचिका
- पुनर्विचार याचिका के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय अपने फैसले की समीक्षा कर सकता है। आम तौर पर स्पष्ट त्रुटि जैसे बहुत सीमित आधारों पर, इस तरह की पुनर्विचार याचिका अदालत के समक्ष दायर की जाती है।
- न्यायालय आम तौर पर पुनर्विचार याचिका में निर्णय नहीं देते हैं, जब तक कि कोई मजबूत सबल मामला न हो।
संवैधानिक प्रावधान
- भारत के संविधान का अनुच्छेद 137 सर्वोच्च न्यायालय को निर्णय या आदेश के सम्बन्ध में पुनर्विचार करने की शक्ति प्रदान करता है।
- यह शक्ति हालांकि अनुच्छेद 145 के तहत सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाए गए नियमों के अधीन है, साथ ही संसद द्वारा अधिनियमित किसी भी कानून के प्रावधानों के अधीन है।
पुनर्विचार की व्यापकता
- न्यायालय के पास सर्वविदित त्रुटि (patent error) को ठीक करने के लिए अपने निर्णयों की समीक्षा करने की शक्ति है और असंगत या महत्त्व हीन छोटी गलतियों के लिए इस समीक्षा करने की शक्ति नहीं है।
- पुनर्विचार की शक्ति का दायरा को न्यायालय द्वारा नौर्देर्ण इंडिया कैटरर्स (इंडिया) बनाम लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ़ दिल्ली (1979) मामले में व्याख्या किया गया, जिसमें न्यायालय ने माना था कि केवल पुन: सुनवाई और मामले में नए सिरे से निर्णय लेने के उद्देश्य से पक्षकार इस न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय की समीक्षा करने का हकदार नहीं है। यदि मूल सुनवाई के दौरान न्यायालय का ध्यान किसी वैधानिक प्रावधान की ओर नहीं जाता है तो न्यायालय अपने निर्णय की समीक्षा करेगा।
- यदि न्यायालय ने गलत तरीके से निर्णय लिया है और पूर्ण और प्रभावी न्याय करने के लिए आदेश पारित करना आवश्यक है, तो न्यायालय अपने फैसले की समीक्षा कर सकता है।
पुनर्विचार याचिका की मांग का आधार
- 2013 के एक फैसले में, सर्वोच्च न्यायालय ने एक फैसले की समीक्षा करने के लिए तीन आधार निर्धारित किए, जो हैं-
- नए और महत्वपूर्ण मामले या सबूत की खोज, जो प्राप्य अध्यवसाय के अभ्यास के बाद, याचिकाकर्ता के ज्ञान के अधीन नहीं था या उसके द्वारा प्रस्तुत नहीं किया जा सकता था।
- रिकॉर्ड में त्रुटि अथवा अस्पष्टता रही हो।
- कोई अन्य पर्याप्त कारण (ऐसा कारण है जो अन्य दो आधारों के अनुरूप है)।
- 2013 में भारत के संघ बनाम सैंडूर मैंगनीज एंड आयरन ऑर्सेस लिमिटेड में अदालत ने नौ सिद्धांतों को रखा जब पुनर्विचारकी जाती है।
पुनर्विचार याचिका दायर करना
- सिविल प्रक्रिया संहिता और सुप्रीम कोर्ट के नियमों के अनुसार, कोई भी व्यक्ति जो किसी फैसले से संतुष्ट नहीं है, पुनर्विचार याचिका दायरकर सकता है।
- हालांकि, अदालत दायर की गई प्रत्येक पुनर्विचार याचिका पर विचार नहीं करता है। वह पुनर्विचार याचिका की अनुमति देने के लिए अपने विवेक का उपयोग करता है।
पुनर्विचार याचिका दायर करने की समय सीमा
- सुप्रीम कोर्ट के नियमों, 1999 के तहत, फैसले या आदेश की तारीख से 30 दिनों के भीतर इस तरह की याचिका दायर की जानी चाहिए।
- कुछ परिस्थितियों में, अदालत पुनर्विचार याचिका दायर करने में देरी को माफ कर सकती है यदि याचिकाकर्ता देरी के लिए कोई उचित कारण अदालत के सामने स्थापित कर दे।
न्यायालय में अनुपालित प्रक्रिया
- 1999 के नियमों के अनुसार, वकीलों द्वारा मौखिक दलील के बिना पुनर्विचार याचिका पर विचार किया जाता है।
- पुनर्विचार याचिकाओं की सुनवाई उन न्यायधीशों द्वारा भी की जा सकती है जिन्होंने उस मामले पर निर्णय दिया था।
- यदि कोई न्यायाधीश सेवानिवृत्त या अनुपलब्ध है, तो न्यायाधीशों की वरिष्ठता को ध्यान में रखते हुए प्रतिस्थापन किया जाता है।
यदि पुनर्विचार याचिका विफल हो जाए
- अंतिम प्रयास के तौर पर, सर्वोच्च न्यायालय के फैसले से न्याय की गलती नहीं हो सकती है। अदालत ने एक उपचारात्मक याचिका (Curative Petition) की अवधारणा विकसित की है, जिस प्रक्रिया के तहत पुनर्विचार के खारिज होने के बाद भी सुना जा सकता है।
उपचारात्मक याचिका(Curative Petition)
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