एमएएससीआरएडीई 2021
- 25 Jan 2021
केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने 21जनवरी, 2021 को 'फिक्की कास्केड' (FICCI Cascade) द्वारा 'तस्करी किए गए और फर्जी व्यापार के खिलाफ आंदोलन' विषय पर आयोजित 'एमएएससीआरएडीई 2021' (MASCRADE 2021) के 7वें संस्करण का उद्घाटन किया।
उद्देश्य: विशेष रूप से कोविड युग के बाद जालसाजी और तस्करी की चुनौतियों को कम करने के लिए नई और व्यावहारिक रणनीतियों पर एक स्वस्थ चर्चा को बढ़ावा देना।
- भारत सरकार ने नकली दवाओं के खतरे की जाँच करने के लिए औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 में औषधि एवं प्रसाधन सामग्री (संशोधन) अधिनियम, 2008 के तहत संशोधन किया गया था।
- इस कानून के अनुसार, अगर किसी भी दवा को मिलावटी या नकली माना जाता है, तो अपराधी व्यक्ति को न्यूनतम 10 वर्ष के कारावास का सामना करना पड़ सकता है, जिसे आजीवन कारावास में बदला जा सकता है।
- शीघ्र निपटान के लिए औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम के तहत अपराधों की सुनवाई के लिए ‘विशेष न्यायालयों’ की स्थापना की गई है।
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