केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग
- 01 Jan 2021
- 11 दिसंबर, 2020 को सरकार ने नियामक निकाय केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (CERC) के सदस्य कानून (member law) के रूप में प्रकाश कुमार सिंह की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है।
- CERC, विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 76 के तहत एक सांविधिक निकाय है। CERC को वर्ष 1998 में विद्युत नियामक आयोग अधिनियम, 1998 के तहत गठित किया गया था।
- केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग का उद्देश्य थोक बिजली बाजारों में प्रतिस्पर्धा, दक्षता और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना है।
- CERC के प्रमुख कार्य आपूर्ति गुणवत्ता में सुधार करना, निवेश को बढ़ावा देना और मांग आपूर्ति की खाई को पाटने के लिए संस्थागत बाधाओं को हटाने हेतु सरकार को सलाह देना और इस प्रकार उपभोक्ताओं के हितों को बढ़ावा देना तथा केंद्रीय सरकार के स्वामित्व वाली अथवा उसके द्वारा नियंत्रित उत्पादन कंपनियों के टैरिफ का विनियमन करना है।
सामयिक खबरें
सामयिक खबरें
सामयिक खबरें
राष्ट्रीय
- राजनीति और प्रशासन
- अवसंरचना
- आंतरिक सुरक्षा
- आदिवासियों से संबंधित मुद्दे
- कमजोर वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएँ
- कार्यकारी और न्यायपालिका
- कार्यक्रम और योजनाएँ
- कृषि
- गरीबी और भूख
- जैवविविधता संरक्षण
- पर्यावरण
- पर्यावरण प्रदूषण, गिरावट और जलवायु परिवर्तन
- पारदर्शिता और जवाबदेही
- बैंकिंग व वित्त
- भारत को प्रभावित करने वाले द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह
- भारतीय अर्थव्यवस्था
- रक्षा और सुरक्षा
- राजव्यवस्था और शासन
- राजव्यवस्था और शासन
- रैंकिंग, रिपोर्ट, सर्वेक्षण और सूचकांक
- विज्ञान और प्रौद्योगिकी
- शिक्षा
- सरकार की नीतियां और हस्तक्षेप
- सांविधिक, विनियामक और अर्ध-न्यायिक निकाय
- स्वास्थ्य से संबंधित मुद्दे