डीटीएच सेवाएं प्रदान करने संबंधी दिशा-निर्देश में संशोधन

  • 28 Dec 2020

( 23 December, 2020, , www.pib.gov.in )


प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने 23 दिसंबर, 2020 को भारत में डायरेक्ट टू होम (डीटीएच) सेवाएं प्रदान करने के लिए लाइसेंस प्राप्त करने हेतु दिशा-निर्देश में संशोधन के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की।

मुख्य विशेषताएं: डीटीएच के लिए लाइसेंस वर्तमान 10 वर्ष की अपेक्षा अब 20 वर्ष की अवधि के लिए जारी किया जाएगा।

  • लाइसेंस शुल्क को सकल राजस्व के 10% से समायोजित सकल राजस्व के 8% तक संशोधित किया गया है। सकल राजस्व से जीएसटी को घटाकर समायोजित सकल राजस्व की गणना की जाएगी।
  • डीटीएच के लिए 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति।
  • लाइसेंस शुल्क वर्तमान में वार्षिक आधार के स्थान पर अब त्रिमासिक आधार पर संग्रहीत किया जाएगा।

डीटीएच संचालकों को उनके द्वारा दिखाए जाने वाले कुल अनुमति प्राप्त प्लेटफॉर्म चैनलों की क्षमता से अधिकतम 5% के संचालन को अनुमति दी जाएगी। एक डीटीएच संचालक से प्रति पीएस चैनल के लिए 10,000 रुपये का नॉन-रिफंडेबल पंजीकरण शुल्क लिया जाएगा।