कर्नाटक भूमि सुधार (संशोधन) विधेयक, 2020
- 26 Dec 2020
कर्नाटक सरकार ने भूमि सुधार अधिनियम 1961 में संशोधन किए है। संशोधन संबंधित ‘कर्नाटक भूमि सुधार (संशोधन) विधेयक, 2020’ राज्य विधान सभा द्वारा 8 दिसंबर, 2020 को पारित किया गया।
- संशोधन से गैर-कृषक राज्य में कृषि भूमि खरीद सकते हैं, जिससे इसका विरोध हो रहा है।
- कर्नाटक भूमि सुधार (संशोधन) विधेयक, 2020 ने कर्नाटक भूमि सुधार अधिनियम 1961 के तीन प्रमुख खंडों को निरस्त कर दिया है, जिसमें कृषि भूमि के स्वामित्व पर कुछ प्रतिबंध लगाए गए थे।
- संशोधनों ने अधिनियम की ‘धारा 79 ए’ के उन प्रावधानों को हटा दिया है, जो कृषि भूमि खरीदने के लिए केवल प्रतिवर्ष 25 लाख रुपये से कम आय वालों को अनुमति देता है।
- ‘धारा 79 बी’ के प्रावधानों को हटा दिया गया है। ‘धारा 79 बी’ के अनुसार केवल कृषि के माध्यम से जीविकोपार्जन करने वाले लोग कृषि भूमि खरीद सकते हैं।
- संशोधन ने अधिनियम की ‘धारा 79 सी’ को भी हटा दिया है, जिसके तहत राजस्व विभागों को भूमि खरीद के लिए ‘धारा 79 ए’ और ‘धारा 79 बी’ के कथित उल्लंघन की जांच करने की अनुमति थी।
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