हस्तशिल्प एवं जीआई खिलौनों को गुणवत्ता नियंत्रण आदेश से छूट
- 14 Dec 2020
दिसंबर 2020 में केंद्र सरकार द्वारा हस्तशिल्प एवं जीआई खिलौनों को गुणवत्ता नियंत्रण आदेश से छूट प्रदान की गई है।
उद्देश्य: भारत को खिलौनों की बिक्री एवं निर्यात के लिए एक वैश्विक विनिर्माण हब बनाने के प्रधानमंत्री के विजन की दिशा में आगे बढ़ना।
- वाणिज्य मंत्रालय के उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) ने देश भर में स्वदेशी खिलौनों का उत्पादन एवं बिक्री बढ़ाने की दिशा में उठाए जा रहे कदमों के साथ एक व्यापक कार्ययोजना तैयार की है।
- विभाग द्वारा खिलौनों के मानकीकरण एवं गुणवत्ता अनुपालन के लिए गुणवत्ता नियंत्रण आदेश जारी किया गया है, जो 1 जनवरी, 2021 से प्रभावी होगा।
- देश में मध्यम, लघु तथा सूक्ष्म खिलौना उत्पादन इकाईयों को प्रोत्साहन उपलब्ध कराने के लिए डीपीआईआईटी ने खिलौना (गुणवत्ता नियंत्रण) द्वितीय संशोधन आदेश, 2020 जारी किया है।
- यह विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) के साथ पंजीकृत कारीगरों द्वारा उत्पादित एवं बिक्री की जाने वाली वस्तुओं को भारतीय मानक ब्यूरो से लाइसेंस के तहत मानक चिन्ह के उपयोग से छूट प्रदान करता है।
- संशोधन आदेश, 2020 ‘भौगोलिक संकेतकों’ के रूप में पंजीकृत उत्पादों को भी भारतीय खिलौना मानकों का अनुपालन करने तथा ब्यूरो से मानक चिन्ह लाइसेंस के अनिवार्य उपयोग से छूट प्रदान करता है।
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