अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र प्राधिकरण (बुलियन एक्सचेंज) विनियम, 2020

  • 14 Dec 2020

( 11 December, 2020, , www.pib.gov.in )


अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र प्राधिकरण (आईएफएससीए) ने 11 दिसंबर, 2020 को अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र प्राधिकरण (बुलियन एक्सचेंज) विनियम, 2020 को अधिसूचित किया।

महत्वपूर्ण तथ्य: आईएफएससीए को इस एक्सचेंज के परिचालन का दायित्व सौंपा गया है। प्राधिकरण ने 27 अक्टूबर, 2020 को हुई बैठक में अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र प्राधिकरण (बुलियन एक्सचेंज) को स्वीकृति दी थी।

  • इन विनियमों के दायरे में बुलियन कारोबार, क्लीयरिंग कॉर्पोरेशन (Clearing Corporation), डिपॉजिटरी (Depository) और वॉल्ट्स (Vaults) आते हैं। विनियमों को 16 अध्यायों में विभाजित किया गया है।
  • केंद्रीय बजट 2020 में, वित्त और कॉर्पोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने गिफ्ट सिटी, गांधीनगर (गुजरात) में अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र (आईएफएससी) में एक अंतरराष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज की स्थापना की घोषणा की थी।
  • इसके बाद, भारत सरकार ने बुलियन स्पॉट डिलीवरी अनुबंध और बुलियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट (मूल रूप से बुलियन) को अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019 के अंतर्गत वित्तीय सेवाओं से संबंधित वित्तीय उत्पादों और संबंधित सेवाओं के रूप में अधिसूचित किया था।