ऑनलाइन गेमिंग, फैंटेसी स्पोर्ट्स संबंधित विज्ञापनों हेतु एडवाइजरी

  • 08 Dec 2020

( 05 December, 2020, , www.pib.gov.in )


5 दिसंबर, 2020 को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने सभी निजी टेलीविजन प्रसारकों को ऑनलाइन गेमिंग, फैंटेसी स्पोर्ट्स आदि से संबंधित विज्ञापनों के लिए भारतीय विज्ञापन मानक परिषद (एएससीआई) द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करने हेतु एडवाइजरी जारी की।

महत्वपूर्ण तथ्य: प्रत्येक गेमिंग विज्ञापन के साथ ये चेतावनी दी जानी चाहिए कि इस गेम में वित्तीय जोखिम का एक तत्व शामिल है और इसकी लत लग सकती है। इस तरह के डिस्क्लेमर (disclaimer) को विज्ञापन में कम से कम 20% जगह दी जानी चाहिए।

  • गेमिंग विज्ञापन 18 वर्ष से कम उम्र के यूजर्स को ‘पैसा जीतने के लिए ऑनलाइन गेमिंग’ का खेल खेलते हुए नहीं दर्शा सकते, या न ही ऐसा सुझाव दे सकते हैं कि ऐसे यूजर्स इन गेम्स को खेल सकते हैं।
  • इन विज्ञापनों को न तो ये सुझाव देना चाहिए कि ऑनलाइन गेमिंग रोजगार के विकल्प के रूप में आय सृजन का अवसर प्रदान करती है और न ही ऐसे खेल खेलने वाले व्यक्ति को दूसरों की तुलना में अधिक सफल के रूप में चित्रित करना चाहिए।

अन्य तथ्य: 1985 में स्थापित ‘भारतीय विज्ञापन मानक परिषद (एएससीआई)’ भारत में विज्ञापन इंडस्ट्री का एक मुंबई स्थित स्व-नियामक स्वैच्छिक संगठन है।

  • केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 के तहत टेलीविजन नेटवर्क्स के लिए एएससीआई द्वारा निर्धारित विज्ञापन संहिता का पालन करना अनिवार्य है।