अमूर फाल्कन की सुरक्षा हेतु जागरूकता अभियान
- 02 Dec 2020
नवंबर 2020 में मणिपुर सरकार ने दो महीने तक मणिपुर के पहाड़ी जिलों में प्रवास करने वाले पक्षियों, अमूर फाल्कन की सुरक्षा के लिए जागरूकता अभियान शुरू किया है।
- सेनापति और चुराचंदपुर जिलों के जिला मजिस्ट्रेट ने इस संबंध में आधिकारिक आदेश जारी किए। अमूर फाल्कन के शिकार, इन्हें पालने और बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया है।
- निर्देशों का उल्लंघन करने वालों को मणिपुर वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 50/51 के तहत दंडित किया जा सकता है।
- सर्दियों की शुरुआत के साथ, प्रवासी पक्षी विशेष रूप से अमूर फाल्कन पूर्वोत्तर भारत में बड़ी संख्या में झीलों और जल निकायों में प्रवास के लिए आते हैं। अमूर फाल्कन मुख्य रूप से दक्षिण-पूर्वी साइबेरिया में प्रजनन करता है।
- IUCN द्वारा अमूर फाल्कन को 'संकटमुक्त' (Least Concern) श्रेणी में रखा गया है। यह 'वन्य प्राणियों के प्रवासी प्रजाति के संरक्षण पर अभिसमय' (CMS) के परिशिष्ट II में सूचीबद्ध है।
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