ओडिशा आवश्यक सेवाएं (रखरखाव) संशोधन विधेयक 2020
- 02 Dec 2020
राज्य विधान सभा द्वारा 23 नवंबर, 2020 को 'ओडिशा आवश्यक सेवाएं (रखरखाव) संशोधन विधेयक 2020' पारित किया गया।
- इस विधेयक में राज्य में आवश्यक सेवाओं के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल को प्रतिबंधित करने के लिए 1988 के मौजूदा अधिनियम में संशोधन किया गया है।
- आवश्यक सेवाओं के दायरे का विस्तार करते हुए, विधेयक में अग्निशमन सेवा, आबकारी, वन, जेल सुधार, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना और संचार विभाग जैसी सेवाएं शामिल हैं।
- अवैध हड़ताल का समर्थन करने वाले या हड़ताल के लिए उकसाने वाले या उसकी फंडिंग करने वालों को एक वर्ष तक के कारावास या पाँच हजार रुपये तक के जुर्माने या दोनों की सजा हो सकती है।
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