सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 पर प्रारूप नियम
- 17 Nov 2020
( 13 November, 2020, , www.pib.gov.in )
केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने 13 नवंबर, 2020 को सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 पर प्रारूप नियमों को अधिसूचित किया और 45 दिन के भीतर किसी भी पक्ष द्वारा इसके संबंध में आपत्ति या सुझाव आमंत्रित किए हैं।
महत्वपूर्ण तथ्य: प्रारूप नियम असंगठित क्षेत्र, प्लेटफार्म कामगारों को केंद्र सरकार के पोर्टल पर आधार की मदद से स्वतःपंजीकरण की सुविधा उपलब्ध कराएगा।
- प्रारूप नियम अन्य निर्माण कामगारों को केंद्र सरकार और राज्य सरकार या राज्य कल्याण बोर्ड की चिन्हित वेबसाइट पर ‘आधार’ आधारित पंजीकरण की सुविधा उपलब्ध कराएगा।
- इन नियमों में ऐसे मजदूरों के लिए भी ग्रेच्युटी के प्रावधान किए गए हैं, जिन्हें निर्धारित अवधि के लिए रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है।
- इन नियमों में उपलब्ध प्रावधान से किसी प्रतिष्ठान के लिए एकल इलेक्ट्रॉनिक पंजीकरण कराना होगा जिसमें व्यवसायिक गतिविधियों के बंद होने की स्थिति में पंजीकरण का निरस्तीकरण भी शामिल है।
- ईपीएफओ और ईएसआईसी के दायरे से किसी व्यवसायिक प्रतिष्ठान के बाहर होने के संबंध में नियम और शर्तों के भी प्रावधान इसमें किए गए हैं।
- भवन निर्माण या अन्य निर्माण कर्मियों के लिए सेस भुगतान प्रक्रिया को इन नियमों में विस्तार से उल्लेखित किया गया है। सेस भुगतान में देरी पर ब्याज दर को भी प्रतिमाह 2% से घटाकर 1% किया गया है।
सामयिक खबरें
सामयिक खबरें
सामयिक खबरें
राष्ट्रीय
- राजनीति और प्रशासन
- अवसंरचना
- आंतरिक सुरक्षा
- आदिवासियों से संबंधित मुद्दे
- कमजोर वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएँ
- कार्यकारी और न्यायपालिका
- कार्यक्रम और योजनाएँ
- कृषि
- गरीबी और भूख
- जैवविविधता संरक्षण
- पर्यावरण
- पर्यावरण प्रदूषण, गिरावट और जलवायु परिवर्तन
- पारदर्शिता और जवाबदेही
- बैंकिंग व वित्त
- भारत को प्रभावित करने वाले द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह
- भारतीय अर्थव्यवस्था
- रक्षा और सुरक्षा
- राजव्यवस्था और शासन
- राजव्यवस्था और शासन
- रैंकिंग, रिपोर्ट, सर्वेक्षण और सूचकांक
- विज्ञान और प्रौद्योगिकी
- शिक्षा
- सरकार की नीतियां और हस्तक्षेप
- सांविधिक, विनियामक और अर्ध-न्यायिक निकाय
- स्वास्थ्य से संबंधित मुद्दे