सरकारी गोपनीयता अधिनियम (Official Secrets Act)
- 07 Nov 2020
इस कानून को मूल रूप से ब्रिटिश शासन काल (1899 से 1905 तक) के दौरान लागू किया गया था। इस अधिनियम का एक मुख्य उद्देश्य समाचार पत्रों की आवाज को दबाना था।
- भारतीय सरकारी गोपनीयता अधिनियम, 1923 (Indian Official Secrets Act,1923) द्वारा पूर्व में लागू अधिनियम को प्रतिस्थापित किया गया, और देश के प्रशासन में गोपनीयता संबधी सभी मामलों तक इसका विस्तार किया गया।
- अधिनियम का दायरा मुख्यतः दो पहलुओं से संबंधित है: जासूसी अथवा गुप्तचरी, इसे अधिनियम की धारा 3 के तहत कवर किया गया है। अधिनियम की धारा 5 के तहत ‘सरकार की अन्य गोपनीय सूचनाओं का खुलासा’ कवर किया गया है।
- अधिनियम के अनुसार- किन दस्तावेजों अथवा जानकारी को ‘गोपनीय’ की श्रेणी में रखा जा सकता है, इसके निर्णय सरकार द्वारा किया जायेगा।
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