महाराष्ट्र की आतिथ्य क्षेत्र के लिए कारोबार सुगमता नीति
- 08 Oct 2020
महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने 7 अक्टूबर, 2020 को आतिथ्य क्षेत्र (hospitality sector) के लिए कारोबार सुगमता की नीति को मंजूरी दी
- राज्य में नया कारोबार शुरू करने के लिए पूर्व में आवश्यक 70 लाइसेंस के विपरीत अब केवल 10 लाइसेंस आवश्यक होंगे।
- पहले इस उद्देश्य के लिए सात विभागों से 15 अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) की आवश्यकता थी, जबकि अब 9 स्व-प्रमाणन आवश्यक होंगे।
- जमा किए जाने वाले आवेदन फॉर्मों की संख्या भी 70 से घटाकर 8 कर दी गई है।
सामयिक खबरें
सामयिक खबरें
सामयिक खबरें
राष्ट्रीय
- राजनीति और प्रशासन
- अवसंरचना
- आंतरिक सुरक्षा
- आदिवासियों से संबंधित मुद्दे
- कमजोर वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएँ
- कार्यकारी और न्यायपालिका
- कार्यक्रम और योजनाएँ
- कृषि
- गरीबी और भूख
- जैवविविधता संरक्षण
- पर्यावरण
- पर्यावरण प्रदूषण, गिरावट और जलवायु परिवर्तन
- पारदर्शिता और जवाबदेही
- बैंकिंग व वित्त
- भारत को प्रभावित करने वाले द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह
- भारतीय अर्थव्यवस्था
- रक्षा और सुरक्षा
- राजव्यवस्था और शासन
- राजव्यवस्था और शासन
- रैंकिंग, रिपोर्ट, सर्वेक्षण और सूचकांक
- विज्ञान और प्रौद्योगिकी
- शिक्षा
- सरकार की नीतियां और हस्तक्षेप
- सांविधिक, विनियामक और अर्ध-न्यायिक निकाय
- स्वास्थ्य से संबंधित मुद्दे