तीन श्रम संहिता विधेयक पारित

  • 25 Sep 2020

संसद द्वारा 23 सितंबर, 2020 को श्रमिकों के कल्याण और सुरक्षा के लिए श्रम संहिता संबंधी तीन विधेयक पारित किए गए। तीन संहिताओं में सामाजिक सुरक्षा, व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य, और औद्योगिक संबंध शामिल हैं।

सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020: जोखिमकारी क्षेत्रों में कार्यरत प्रतिष्ठान अनिवार्य रूप से ईएसआईसी से संबद्ध किए जाएंगे।

  • असंगठित क्षेत्र और गिग कामगारों (गैर-स्थायी श्रमिकों) को ईएसआईसी से संबद्ध करने के लिए योजना बनाने हेतु प्रावधान।
  • ईपीएफओ की कवरेज 20 या इससे अधिक कामगारों वाले सभी प्रतिष्ठानों पर लागू होगी।
  • असंगठित क्षेत्र के कामगारों को व्यापक सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए विभिन्न योजनाएं तैयार करने हेतु 'सामाजिक सुरक्षा निधि' सृजित की जाएगी।

व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य दशा संहिता, 2020: नियोक्ता द्वारा एक निर्धारित आयु से अधिक आयु वाले कामगारों के लिए वर्ष में एक बार निःशुल्क चिकित्सा जांच।

  • पहली बार कामगारों को नियुक्ति पत्र प्राप्त करने का कानूनी अधिकार दिया गया है।
  • दूसरे राज्य के स्व-नियोजित श्रमिकों को शामिल करने के लिए 'अंतर-राज्य प्रवासी श्रमिकों' की परिभाषा का विस्तार किया गया।

औद्योगिक संबंध संहिता, 2020: जिन कंपनियों में 300 तक कर्मचारी हैं, उन्हें कर्मचारियों की भर्ती या छंटनी के लिए श्रम विभाग की इजाजत लेने की जरूरत नहीं होगी।

  • इसके अलावा अनुबंध पर काम करने वालों कर्मचारियों की सीमा को 20 से बढ़ाकर 50 कर दिया गया है।