भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान कानून (संशोधन) विधेयक 2020
- 23 Sep 2020
( 22 September, 2020, , www.pib.gov.in )
संसद द्वारा 22 सितंबर, 2020 को भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान कानून (संशोधन) विधेयक, 2020 पारित किया गया।
मुख्य प्रावधान: भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान कानून (संशोधन) विधेयक, 2020 के पारित होने से भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम, 2014 तथा भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (सार्वजनिक-निजी भागीदारी) अधिनियम, 2017 के प्रमुख प्रावधानों में संशोधन होगा।
- यह विधेयक सूरत, भोपाल, भागलपुर, अगरतला तथा रायचूर स्थित 5 भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईआईटी) को सार्वजनिक-निजी भागीदारी मोड में राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के रूप में घोषित करेगा।
- इन संस्थानों को किसी विश्वविद्यालय या राष्ट्रीय महत्व के संस्थान की तरह बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी (B.Tech) या मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी (M.Tech) या पीएचडी डिग्री जारी करने का अधिकार होगा।
पृष्ठभूमि: सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उच्च शिक्षा एवं अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए आईआईआईटी की परिकल्पना की गई है।
- कुल 20 नए भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थानों को सार्वजानिक निजी भागीदारी (आईआईआईटी पीपीपी) मोड में स्थापित करने की केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 2010 में मंजूरी दी गई।
- योजना के तहत, 15 आईआईआईटी पहले ही आईआईआईटी (पीपीपी) अधिनियम, 2017 द्वारा स्थापित किये जा चुके हैं।
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