भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद संशोधन विधेयक 2020
- 22 Sep 2020
संसद द्वारा 21 सितंबर, 2020 को भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद संशोधन विधेयक, 2020 और होम्योपैथी केंद्रीय परिषद संशोधन विधेयक, 2020 को पारित किया गया।
भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद संशोधन विधेयक 2020: इस विधेयक को 1970 के भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद कानून में संशोधन के लिए लाया गया है। यह अधिनियिम आर्युवेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा सहित भारतीय चिकित्सा पद्धति की शिक्षा और प्रेक्टिस को नियंत्रित करता है।
- यह विधेयक पारित होने पर इस सम्बंध में अप्रैल 2020 में जारी अध्यादेश का स्थान लेगा।
- इस विधेयक में एक वर्ष के अंदर केन्द्रीय परिषद के पुनर्गठन का प्रस्ताव है। अन्तरिम अवधि तक केन्द्र सरकार निदेशक मंडल का गठन करेगी, जिसे केन्द्रीय परिषद के अधिकार होंगे। निदेशक मण्डल में अधिकतम दस सदस्य होंगे।
होम्योपैथी केंद्रीय परिषद संशोधन विधेयक 2020: इस विधेयक द्वारा होम्योपैथी केंद्रीय परिषद अधिनियम, 1973 में संशोधन किया गया है। इस अधिनियम में केंद्रीय होम्योपैथी परिषद की व्यवस्था की गई है, जो होम्योपैथिक शिक्षा और प्रेक्टिस को नियंत्रित करता है।
- यह विधेयक अप्रैल 2020 में जारी होम्योपैथी केंद्रीय परिषद संशोधन अध्यादेश का स्थान लेगा। इसके तहत केंद्रीय परिषद के पुनर्गठन की अवधि को दो वर्ष से बढ़ाकर तीन वर्ष किया गया है।
- अन्तरिम अवधि तक केन्द्र सरकार निदेशक मंडल का गठन करेगी, जिसे केन्द्रीय परिषद के अधिकार होंगे।
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