कृषक (सशक्तिकरण व संरक्षण) कीमत आश्वासन
- 21 Sep 2020
( 20 September, 2020, , www.pib.gov.in )
संसद द्वारा 20 सितंबर, 2020 को कृषक (सशक्तिकरण व संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक, 2020 पारित किया गया।
मुख्य प्रावधान: कृषकों को व्यापारियों, कंपनियों, प्रसंस्करण इकाइयों, निर्यातकों से सीधे जोड़ना। कृषि करार के माध्यम से बुवाई से पूर्व ही किसान को उसकी उपज के दाम निर्धारित करना। दाम बढ़ने पर न्यूनतम मूल्य के साथ अतिरिक्त लाभ।
- मूल्य पूर्व में ही तय हो जाने से बाजार में कीमतों में आने वाले उतार-चढ़ाव का प्रतिकूल प्रभाव किसान पर नहीं पड़ेगा।
- किसानों की अत्याधुनिक कृषि प्रौद्योगिकी, कृषि उपकरण एवं उन्नत खाद बीज तक पहुँच होगी। विपणन की लागत कम होगी और किसानों की आय में वृद्धि सुनिश्चित होगी।
- किसी भी विवाद की स्थिति में उसका निपटारा 30 दिन में स्थानीय स्तर पर करने की व्यवस्था की गई है।
- कृषि क्षेत्र में शोध एवं नई तकनीकी को बढ़ावा देना।
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