भारत बतौर पर्यवेक्षक जिबूती आचार संहिता में शामिल
- 17 Sep 2020
16 सितंबर, 2020 को विदेश मंत्रालय के अनुसार भारत पर्यवेक्षक के तौर पर जिबूती आचार संहिता / जेद्दा संशोधन (DCOC / JA) में शामिल हो गया है। यह फैसला 26 अगस्त को जिबूती आचार संहिता / जेद्दा संशोधन की वर्चुअली आयोजित उच्च स्तरीय बैठक के बाद लिया गया।
महत्वपूर्ण तथ्य: जिबूती आचार संहिता समुद्री मामलों पर एक समूह है, जिसमें लाल सागर, अदन की खाड़ी, अफ्रीका के पूर्वी तट से सटे और हिंद महासागर क्षेत्र में द्वीपीय देशों के18 सदस्य देश शामिल हैं।
- भारत जिबूती आचार संहिता के लिए पर्यवेक्षक के रूप में जापान, नॉर्वे, ब्रिटेन और अमेरिका के साथ शामिल हो गया है।
- जनवरी 2009 में स्थापित जिबूती आचार संहिता का उद्देश्य पश्चिमी हिंद महासागर क्षेत्र, अदन की खाड़ी और लाल सागर में जहाजों के खिलाफ समुद्री डकैती और सशस्त्र डकैती का दमन करना है।
- भारत पर्यवेक्षक के रूप में, सदस्य देशों के साथ मिलकर हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा को बढ़ाने में सहयोग देगा।
- जिबूती अफ्रीका के पूर्वी तट पर स्थित देश है, इसकी सीमा इरिट्रिया, इथियोपिया और सोमालिया से लगती है।
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