तीन श्रम संहिता में संशोधन को मंजूरी
- 10 Sep 2020
8 सितंबर, 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने तीन श्रम संहिता में संशोधन को मंजूरी दी। ये तीन श्रम कोड औद्योगिक संबंध संहिता, 2019 में प्रस्तावित किए गए थे। तीन संहिताओं में व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा और औद्योगिक संबंध शामिल हैं।
महत्वपूर्ण तथ्य: औद्योगिक संबंध संहिता, 2019 विधेयक का उद्देश्य ट्रेड यूनियंस एक्ट, 1926, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 तथा औद्योगिक रोजगार (स्थायी आदेश) अधिनियम,1946 को समेकित करके औद्योगिक सम्बन्धों को सुव्यवस्थित करना है।
- यह चार विधेयकों की श्रृंखला में तीसरा विधेयक है, जिसका उद्देश्य श्रमिकों से संबंधित 44 कानूनों को समामेलित और युक्तिसंगत बनाना है। अन्य दो विधेयक हैं : व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य और कार्य परिस्थितयां संहिता 2019 और वेतन संहिता 2019।
संशोधन: गैर-स्थायी श्रमिकों (gig workers) को पेंशन और चिकित्सा लाभ में शामिल करना।
- व्यावसायिक सुरक्षा पर 'उपयुक्त प्राधिकरण' की स्पष्ट परिभाषा शामिल है।
- औद्योगिक संबंध संहिता में कर्मचारियों (Employer) और श्रमिकों के बीच अंतर को दूर करना।
- स्पष्ट रूप से उन क्षेत्रों और स्थितियों को परिभाषित करना, जिनमें निश्चित अवधि के रोजगार की अनुमति होगी।
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