केशवानंद भारती का निधन
- 07 Sep 2020
संविधान के 'मूल संरचना सिद्धांत' को निर्धारित करने वाले ऐतिहासिक फैसले के प्रमुख याचिकाकर्ता रहे केशवानंद भारती का 6 सितंबर, 2020 को केरल के कासरगोड जिले में स्थित इडनीर आश्रम (हिंदू मठ) में निधन हो गया है। वे 79 वर्ष के थे।
- 24 अप्रैल,1973 को सुप्रीम कोर्ट ने 'केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य' मामले में एक ऐतिहासिक निर्णय सुनाया था, जिसके अनुसार संविधान के मूल ढांचे को बदला नहीं जा सकता।
- हालांकि अदालत ने मूल संरचना को परिभाषित नहीं किया। इसने केवल कुछ सिद्धांतों को सूचीबद्ध किया - उनमें से, संघवाद, पंथ-निरपेक्षता, और लोकतंत्र प्रमुख हैं।
- वर्तमान में 'मूल संरचना' की व्याख्या में संविधान की सर्वोच्चता, कानून का शासन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत, संघवाद, पंथ-निरपेक्षता, संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य, सरकार की संसदीय प्रणाली, निष्पक्ष चुनाव सिद्धांत शामिल हैं।
- मामले की सुनवाई 68 दिनों तक चली और मुख्य न्यायाधीश एस. एम. सिकरी की अध्यक्षता वाली 13 जजों की बेंच ने 7-6 के बहुमत से यह फैसला दिया था।
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