गुजरात के पांच शहरों में 70 मंजिला या इससे भी अधिक ऊंची इमारत बनाने की मंजूरी
- 04 Sep 2020
अगस्त 2020 में राज्य सरकार ने गुजरात के पांच शहरों- अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत, राजकोट और गांधीनगर में 70 मंजिला या इससे भी अधिक ऊंची इमारतें बनाने की मंजूरी प्रदान की।
- राज्य सरकार ने इस तरह की इमारतों के निर्माण के लिए 2017 के मौजूदा नियमों में संशोधन का फैसला लिया है।
- नये नियमों के अनुसार पांच बड़े शहरों में 100 से 150 मीटर तक की ऊंचाई वाली इमारतों के लिए भूखंड का आकार 2,500 वर्ग मीटर से अधिक होना जरूरी होगा।
- 150 मीटर से अधिक ऊंचाई की इमारत बनाने के लिए 3,500 वर्ग मीटर से अधिक भूखंड की आवश्यकता होगी।
- फिलहाल राज्य में 22-23 मंजिलों से अधिक ऊंची इमारतें बनाने पर पाबंदी है।
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