अनुच्छेद 311 के तहत सरकारी कर्मचारियों की बर्खास्तगी

  • 11 Apr 2025

10 अप्रैल 2025 को, जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने संविधान के अनुच्छेद 311 के तहत दो सरकारी कर्मचारियों को राष्ट्रविरोधी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में सेवा से बर्खास्त कर दिया।

मुख्य तथ्य:

  • बर्खास्त कर्मचारी: पुलिस विभाग के सहायक वायरलेस ऑपरेटर और लोक निर्माण विभाग (R&B) के वरिष्ठ सहायक को बर्खास्त किया गया।
  • आरोप और जांच: खुफिया और कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने इन कर्मचारियों की गतिविधियों की निगरानी की और उन्हें आतंकवाद से संबंधित कार्यों में शामिल पाया।
  • संवैधानिक प्रावधान: अनुच्छेद 311 सरकार को ऐसे कर्मचारियों को बिना जांच के बर्खास्त करने का अधिकार देता है, यदि उनकी गतिविधियां राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए हानिकारक पाई जाती हैं।
  • अनुच्छेद 311 : अनुच्छेद 311 सिविल सेवकों को सेवा से अनुचित बर्खास्तगी से सुरक्षा प्रदान करता है। यह आरोपों की सूचना और सुनवाई का अधिकार सुनिश्चित करता है। हालांकि, राज्य सुरक्षा, आपराधिक दोषसिद्धि, और व्यावहारिक कठिनाइयों जैसे मामलों में अपवाद लागू होते हैं। यह नौकरशाही की स्वतंत्रता और न्याय सुनिश्चित करता है।