मणिपुर में उचित संवैधानिक प्रावधान की खोज
- 12 Feb 2025
हाल ही में, मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह के इस्तीफे के बाद, मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू करने की संभावना बढ़ गयी है।
मुख्य बिंदु:
- अनुच्छेद 356: यदि राज्य सरकार संविधान के अनुसार नहीं चल रही हो तो यह संवैधानिक प्रावधान भारत के राष्ट्रपति को किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की अनुमति देता है।
- उपस्थापना की शर्तें: राष्ट्रपति शासन के उपस्थापना के लिए राष्ट्रपति को संतुष्ट होना चाहिए कि राज्य में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जो इस तरह की कार्रवाई की मांग करती है।
- संसदीय अनुमोदन: राष्ट्रपति शासन की किसी भी उद्घोषणा को दो महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए।
- न्यायिक समीक्षा: सर्वोच्च न्यायालय ने एस.आर. बोम्मई बनाम भारत संघ (1994) के फैसले में कहा कि अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति की शक्ति न्यायिक समीक्षा के अधीन है।
- सीमाएं: न्यायलय ने राज्य सरकारों की स्वायत्तता की रक्षा करने और अनुच्छेद 356 के मनमाने ढंग से प्रयोग के खिलाफ चेतावनी दी।
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