‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ विधेयक लोकसभा में पेश
- 18 Dec 2024
17 दिसंबर, 2024 को केंद्र सरकार ने "एक राष्ट्र, एक चुनाव" की अवधारणा को लागू करने के उद्देश्य से लोकसभा में दो विधेयक पेश किया।
- संविधान (129वां संशोधन) विधेयक।
- केंद्र शासित प्रदेश कानून (संशोधन) विधेयक।
संविधान संशोधन विधेयक:
- "संविधान (129वां संशोधन) बिल, 2024" के तहत तीन अनुच्छेदों में संशोधन और एक नया अनुच्छेद 82ए (1-6) जोड़ा जाएगा।
- अनुच्छेद 82ए लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव कराने की व्यवस्था करता है।
केंद्र शासित प्रदेश कानून (संशोधन) विधेयक:
- "केंद्र शासित प्रदेश कानून (संशोधन) विधेयक, 2024" में केंद्र शासित प्रदेशों और दिल्ली के लिए चुनाव प्रावधानों में बदलाव प्रस्तावित हैं।
संसद और राज्य विधानसभाओं के चुनाव:
- यह प्रावधान केवल संसद और राज्य विधानसभाओं के लिए है, नगर निगमों के लिए नहीं।
- बदलाव 2029 के बाद लागू हो सकते हैं, और पहला संयुक्त चुनाव 2034 में संभावित है।
मध्यावधि चुनाव की स्थिति:
- यदि किसी सरकार का कार्यकाल पूरा होने से पहले भंग हो जाता है, तो नया चुनाव शेष कार्यकाल के लिए ही होगा।
- अनुच्छेद 83 और 172 में संशोधन से लोकसभा और विधानसभाओं के कार्यकाल को संतुलित किया जाएगा।
विशेष बहुमत की आवश्यकता:
- संविधान संशोधन के लिए लोकसभा और राज्यसभा में विशेष बहुमत (2/3 सदस्य "मौजूद और मतदान") की आवश्यकता होगी।
चुनाव आयोग का अधिकार:
- चुनाव आयोग की सिफारिश पर, किसी विशेष विधानसभा चुनाव को लोकसभा चुनाव से अलग कराया जा सकता है।
महत्व:
- यह प्रस्ताव भारतीय चुनाव प्रणाली में एक बड़ा बदलाव ला सकता है, जिससे संसाधन, समय और लागत की बचत होगी।
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