‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ विधेयक लोकसभा में पेश

  • 18 Dec 2024

17 दिसंबर, 2024 को केंद्र सरकार ने "एक राष्ट्र, एक चुनाव" की अवधारणा को लागू करने के उद्देश्य से लोकसभा में दो विधेयक पेश किया।

  • संविधान (129वां संशोधन) विधेयक।
  • केंद्र शासित प्रदेश कानून (संशोधन) विधेयक।

संविधान संशोधन विधेयक:

  • "संविधान (129वां संशोधन) बिल, 2024" के तहत तीन अनुच्छेदों में संशोधन और एक नया अनुच्छेद 82ए (1-6) जोड़ा जाएगा।
  • अनुच्छेद 82ए लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव कराने की व्यवस्था करता है।

केंद्र शासित प्रदेश कानून (संशोधन) विधेयक:

  • "केंद्र शासित प्रदेश कानून (संशोधन) विधेयक, 2024" में केंद्र शासित प्रदेशों और दिल्ली के लिए चुनाव प्रावधानों में बदलाव प्रस्तावित हैं।

संसद और राज्य विधानसभाओं के चुनाव:

  • यह प्रावधान केवल संसद और राज्य विधानसभाओं के लिए है, नगर निगमों के लिए नहीं।
  • बदलाव 2029 के बाद लागू हो सकते हैं, और पहला संयुक्त चुनाव 2034 में संभावित है।

मध्यावधि चुनाव की स्थिति:

  • यदि किसी सरकार का कार्यकाल पूरा होने से पहले भंग हो जाता है, तो नया चुनाव शेष कार्यकाल के लिए ही होगा।
  • अनुच्छेद 83 और 172 में संशोधन से लोकसभा और विधानसभाओं के कार्यकाल को संतुलित किया जाएगा।

विशेष बहुमत की आवश्यकता:

  • संविधान संशोधन के लिए लोकसभा और राज्यसभा में विशेष बहुमत (2/3 सदस्य "मौजूद और मतदान") की आवश्यकता होगी।

चुनाव आयोग का अधिकार:

  • चुनाव आयोग की सिफारिश पर, किसी विशेष विधानसभा चुनाव को लोकसभा चुनाव से अलग कराया जा सकता है।

महत्व:

  • यह प्रस्ताव भारतीय चुनाव प्रणाली में एक बड़ा बदलाव ला सकता है, जिससे संसाधन, समय और लागत की बचत होगी।