23वें विधि आयोग के गठन को मंजूरी
- 05 Sep 2024
2 सितंबर, 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने तीन वर्ष के कार्यकाल के लिए 23वें विधि आयोग के गठन को मंजूरी दे दी। यह 1 सितंबर, 2024 से 31 अगस्त, 2027 तक कार्य करेगा।
- आयोग में एक पूर्णकालिक अध्यक्ष, चार पूर्णकालिक सदस्य, पदेन सदस्य के रूप में कानूनी मामलों एवं विधायी विभागों के सचिव तथा अधिकतम 5 अंशकालिक सदस्य शामिल होंगे।
- सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के सेवारत न्यायाधीश विधि आयोग के अध्यक्ष और सदस्य होंगे।
- अधिसूचना में कहा गया है कि ये न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय से सेवानिवृत्ति की तारीख तक या आयोग का कार्यकाल समाप्त होने तक, जो भी पहले हो, पूर्णकालिक आधार पर अपना कार्य करते रहेंगे।
- आयोग का कार्य भारतीय कानूनी प्रणाली को बेहतर बनाने के लिए कानूनी सुधारों की समीक्षा करना और उनकी सिफारिश करना है।
- यह हमारी कानूनी प्रणाली के भीतर आवश्यक कानूनी सुधारों की समीक्षा करने और सुझाव देने के लिए जिम्मेदार होगा।
- उल्लेखनीय है कि 22वें विधि आयोग का कार्यकाल 31 अगस्त, 2024 को समाप्त हो गया है।
- मार्च 2024 में, भारतीय विधि आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति रितु राज अवस्थी ने 17 महीने का कार्यकाल पूरा करने के बाद त्यागपत्र दे दिया था।
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