वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024
- 10 Aug 2024
9 अगस्त, 2024 को वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 की समीक्षा के लिए संयुक्त संसदीय समिति (JPC) का गठन किया गया।
- JPC के गठन के प्रस्ताव को संसद के दोनों सदनों ने मंजूरी दे दी।
- 31 सदस्यीय संयुक्त संसदीय समिति (JPC) में लोक सभा से 21 और राज्य सभा से 10 सदस्य हैं।
- वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 का उद्देश्य मौजूदा कानून की कमियों को दूर करना और वक्फ संपत्तियों के प्रशासन तथा प्रबंधन की दक्षता बढ़ाना है।
- विधेयक में वक्फ अधिनियम, 1995 का नाम बदलकर एकीकृत वक्फ प्रबंधन, सशक्तीकरण, दक्षता और विकास अधिनियम, 1995 करने का प्रावधान है।
- यह जिलाधिकारी या उपजिलाधिकारी के पद के किसी अन्य अधिकारी को वक्फ संपत्तियों के सर्वेक्षण के लिए जिलाधिकारी द्वारा विधिवत नामांकित सर्वेक्षण आयुक्त का कार्य भी प्रदान करता है।
- इसमें केंद्रीय वक्फ परिषद और राज्य वक्फ बोर्डों की व्यापक आधार वाली संरचना और मुस्लिम महिलाओं तथा गैर-मुसलमानों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने का भी प्रावधान है।
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