पहली बार अंग परिवहन के लिए दिशा-निर्देश जारी
- 07 Aug 2024
5 अगस्त, 2024 को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने हवाई, सड़क, रेलवे और जलमार्ग जैसे विभिन्न परिवहन साधनों के माध्यम से मानव अंगों के परिवहन के लिए ‘अंग परिवहन मानक संचालन प्रक्रिया’ (Organ Transport SOPs) दिशा-निर्देश जारी किये।
- स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा पहली बार जारी किये गए इन दिशा-निर्देशों का उद्देश्य उपलब्ध बुनियादी ढांचे के प्रभावी उपयोग के माध्यम से जीवन रक्षक अंगों को संग्रह बिंदु से उनके गंतव्य तक शीघ्र पहुंचाना है।
- मानव अंग एवं ऊतक प्रत्यारोपण अधिनियम, 1994 परिवार के सदस्यों की सहमति से जीवित दाताओं या मस्तिष्क-मृत रोगियों से अंग प्राप्त करने की अनुमति देता है।
- यह मानक संचालन प्रक्रिया राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में स्वास्थ्य सेवा संस्थानों के लिए परिवहन के विभिन्न साधनों द्वारा अंगों के परिवहन के लिए एक मार्गदर्शक दस्तावेज के रूप में काम करेगी।
- दिशा-निर्देशों में यह स्पष्ट किया गया है कि प्रत्यारोपण के लिए मानव अंगों को केवल भारत के क्षेत्र के भीतर ही ले जाया जाएगा, प्रत्यारोपण के लिए किसी भी मानव अंग को भारत के क्षेत्र के बाहर से ले जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
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