एक्सेस और ब्रॉडबैंड सेवा की गुणवत्ता के मानक विनियम, 2024
- 03 Aug 2024
2 अगस्त, 2024 को भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (TRAI) ने ‘एक्सेस (वायरलाइन एवं वायरलेस) और ब्रॉडबैंड (वायरलाइन एवं वायरलेस) सेवा की गुणवत्ता के मानक विनियम, 2024 नामक संशोधित विनियम जारी किए।
- यह विनियम एक्सेस (Fixed and Mobile) और ब्रॉडबैंड सेवाओं दोनों के लिए लागू हैं।
- नए विनियम निम्नलिखित तीन विनियमों का स्थान लेंगे-
- बेसिक टेलीफोन सेवा (वायरलाइन) और सेलुलर मोबाइल टेलीफोन सेवा की गुणवत्ता के मानक विनियम, 2009
- ब्रॉडबैंड सेवा की गुणवत्ता विनियम 2006 और
- वायरलेस डेटा सेवाओं के लिए सेवा की गुणवत्ता के मानक विनियम 2012
- उपरोक्त तीनों विनियम एक दशक से भी अधिक समय पहले अधिसूचित किए गए थे। तब से, दूरसंचार नेटवर्क का प्रौद्योगिकी परिदृश्य पूरी तरह से बदल गया है और एकीकृत नेटवर्क में परिवर्तित हो गया है।
- 4-जी और 5-जी जैसी नई और उभरती प्रौद्योगिकियों और फाइबर हाई-स्पीड ब्रॉडबैंड सेवाओं के बड़े पैमाने पर शुरू होने से उत्पन्न गुणवत्ता पहलुओं को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकरण ने मौजूदा विनियमनों के लिए व्यापक नियामक ढांचा पेश करने का निर्णय लिया।
- नए नियम 1 अक्टूबर, 2024 से प्रभावी होंगे।
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