डाकघर अधिनियम, 2023
- 19 Jun 2024
18 जून, 2024 से डाकघर अधिनियम 2023 लागू हो गया। 24 दिसंबर, 2023 को राष्ट्रपति द्वारा “डाकघर अधिनियम, 2023” को स्वीकृति प्रदान की गई थी।
- यह अधिनियम भारतीय डाकघर अधिनियम, 1898 को प्रतिस्थापित करता है।
मुख प्रावधान
- डाक सेवाओं के महानिदेशक (DGPS) को भारतीय डाक का प्रमुख नियुक्त किया जाएगा।
- DGPS के पास सेवाओं के लिए शुल्क, डाक टिकटों की आपूर्ति और बिक्री जैसे मामलों पर नियम बनाने की शक्तियाँ होंगी।
- यह अधिनियम भारतीय डाक को नियंत्रित करता है, जो केंद्र सरकार का एक विभागीय उपक्रम है।
- सरकार के पास पत्रों के संप्रेषण पर विशेष अधिकार नहीं होगा। भारतीय डाक द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं को नियमों के तहत निर्धारित किया जाएगा।
- सरकार राज्य की सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था सहित निर्दिष्ट आधारों पर भारतीय डाक के माध्यम से प्रेषित किसी भी वस्तु को रोक सकती है।
- भारतीय डाक नियमों के माध्यम से निर्धारित दायित्वों को छोड़कर अपनी सेवाओं के संबंध में किसी भी अन्य दायित्व को वहन नहीं करेगा।
- विधेयक में किसी भी अपराध और दंड का उल्लेख नहीं किया गया है। उदाहरण के लिए, डाक अधिकारी द्वारा डाक सामग्री को अनधिकृत रूप से खोलने पर किसी भी प्रकार की कार्यवाही का उल्लेख नही किया गया है। इससे उपभोक्ताओं के निजता के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।
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