नागरिकता (संशोधन) नियम, 2024
- 12 Mar 2024
गृह मंत्रालय (MHA) ने 11 मार्च, 2024 को नागरिकता संशोधन नियम, 2024 को अधिसूचित किया, जो नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA), 2019 के कार्यान्वयन को सक्षम करेगा।
- नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन करने के लिये नागरिकता (संशोधन) विधेयक 2019, 11 दिसंबर, 2019 को संसद द्वारा पारित किया गया था।
- 12 दिसंबर, 2019 को राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने इसे अपनी सहमति दी थी।
- नागरिकता संशोधन अधिनियम अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदायों के प्रवासियों को नागरिकता का पात्र बनाने का प्रावधान करता है।
- 31 दिसंबर, 2014 से पहले जो भी ग़ैर-मुस्लिम इन तीनों देशों से भारत आए थे, वे सीएए के तहत नागरिकता प्राप्त करने के योग्य हैं।
- अधिनियम के प्रावधान असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के स्वायत्त आदिवासी क्षेत्रों पर लागू नहीं होते हैं, जो संविधान की छठी अनुसूची में शामिल हैं।
- यह उन क्षेत्रों में भी लागू नहीं है, जहां 'इनर लाइन परमिट' लागू है, जिसमें अरुणाचल प्रदेश, नगालैंड, मिजोरम और मणिपुर शामिल हैं।
- इनर लाइन परमिट (ILP) भारत सरकार द्वारा जारी एक आधिकारिक यात्रा दस्तावेज है, जो भारतीय नागरिकों को सीमित अवधि के लिए संरक्षित क्षेत्र में यात्रा करने की अनुमति देता है।
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