कोचिंग सेंटर के विनियमन हेतु दिशानिर्देश 2024
- 20 Jan 2024
शिक्षा मंत्रालय द्वारा हाल ही में 'कोचिंग सेंटर के विनियमन हेतु दिशानिर्देश 2024 (Guidelines for Regulation of Coaching Centre 2024) जारी किया गया। इसके अनुसार कोई भी कोचिंग सेंटर 16 वर्ष से कम उम्र के विद्यार्थियों का नामांकन नहीं करेगा।
- दिशानिर्देशों में इस बात पर बल दिया गया है कि विद्यार्थियों का नामांकन माध्यमिक विद्यालय परीक्षा के बाद ही किया जाना चाहिए।
- ये दिशानिर्देश 12वीं के बाद JEE, NEET, CLAT जैसे एंट्रेंस एग्जाम्स और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराने वाली कोचिंग सेंटर्स के लिए बनाए गए हैं।
- कोचिंग केन्द्रों को निर्देश दिया गया है कि वे अभिभावकों और विद्यार्थियों को भ्रामक वादे या रैंक या अच्छे अंक की गारंटी न दें।
- कोचिंग केन्द्र ऐसे ट्यूटर्स को नियुक्त नहीं कर सकते, जिनके पास स्नातक स्तर से कम योग्यता है।
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