मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर (MA) गैर-कानूनी संगठन घोषित
- 28 Dec 2023
27 दिसंबर, 2023 को केंद्र सरकार ने गैर-कानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम [UAPA] 1967 की धारा 3(1) के तहत 'मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर (मसरत आलम गुट)' (MLJK-MA) को 'गैर-कानूनी संघ' घोषित किया।
- इस संगठन के खिलाफ गैर-कानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम [UAPA], 1967, भारतीय दंड संहिता, 1860, आर्म्स एक्ट, 1959 और रणबीर दंड विधान, 1932 की विभिन्न धाराओं के तहत कई आपराधिक मामले दर्ज हैं।
- गृह मंत्रालय द्वारा वर्ष 2023 में अब तक 4 संगठनों को आतंकी संगठन, 6 व्यक्तियों को आतंकवादी और 2 संगठनों को विधिविरुद्ध (गैर-कानूनी) संगठन घोषित किया जा चुका है।
- गैर-कानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम:
- गैर-कानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम, 1967 के अनुसार यदि कोई राष्ट्र विरोधी आन्दोलन का समर्थन करता है अथवा किसी विदेशी शक्ति द्वारा किये गये भारत के क्षेत्र पर दावे का समर्थन करता है तो वह अपराध माना जाएगा।
- यह कानून कुछ संवैधानिक अधिकारों पर ‘उचित’ प्रतिबंध लगाता है, जैसे कि- भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्वक और हथियारों के बिना एकत्र होने का अधिकार तथा एसोसिएशन या यूनियन बनाने का अधिकार।
- यूएपीए संशोधन अधिनियम, 2019: केंद्र सरकार ने किसी व्यक्ति को आतंकवादी घोषित करने का प्रावधान शामिल करने के लिए अगस्त 2019 में गैर-कानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम में संशोधन किया था। इस संशोधन से पहले, केवल संगठनों को आतंकवादी संगठन घोषित किया जा सकता था।
अभिव्यक्ति की आजादी तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संबंध में यूएपीए की संवैधानिकता
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