मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्त विधेयक, 2023
- 23 Dec 2023
संसद के दोनों सदनों द्वारा मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्त (नियुक्ति, सेवा शर्तें एवं कार्यकाल) विधेयक, 2023 पारित कर दिया गया।
- लोक सभा ने इस विधेयक को 21 दिसंबर और राज्य सभा ने इसे 12 दिसंबर, 2023 को पारित किया था।
- राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद यह कानून के रूप में अस्तित्व में आ जाएगा।
- यह विधेयक निर्वाचन आयोग (निर्वाचन आयुक्तों की सेवा, शर्तें और कार्य संचालन) अधिनियम, 1991 का स्थान लेगा।
- विधेयक में मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति, वेतन और पद से हटाए जाने से जुड़े प्रावधान शामिल किए गए हैं।
- विधेयक के प्रावधानों के अनुसार मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति, चयन समिति की सिफारिशों के आधार पर राष्ट्रपति करेंगे।
- चयन समिति में प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक मंत्री, लोक सभा में प्रतिपक्ष नेता या सबसे बड़े दल के नेता शामिल होंगे।
- पहले इस कमेटी की अध्यक्षता कैबिनेट सचिव के पास थी।
- यह विधेयक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति के बारे में सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के अनुरूप लाया गया है।
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