केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर द्वितीय संशोधन विधेयक-2023
- 22 Dec 2023
संसद के दोनों सदनों द्वारा केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर द्वितीय संशोधन विधेयक-2023 को मंजूरी प्रदान की गई। राज्य सभा में इसे 20 दिसंबर को तथा लोक सभा में 19 दिसंबर, 2023 को पारित किया गया।
- यह विधेयक केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर (CGST) विधेयक-2017 के प्रावधानों में संशोधन करता है। इससे केन्द्र सरकार को अपीलीय अधिकरण की स्थापना का अधिकार मिल जाएगा।
- इसमें अपीलीय अधिकरण के अध्यक्ष की आयु सीमा 67 से बढ़ाकर 70 वर्ष और सदस्यों की आयु सीमा 65 से बढ़ाकर 67 वर्ष किये जाने का प्रावधान है।
- विधेयक में न्यायाधिकरण के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु 50 वर्ष तय की गई है।
- न्यायिक सदस्यता के लिए अधिवक्ताओं का अनुभव कम से कम 10 वर्ष का होना अनिवार्य किया गया है।
- केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर विधेयक-2017 के 2 अनुच्छेदों को समाप्त करने के मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश के बाद यह विधेयक लाया गया।
- वर्ष 2019 में जीएसटी अपीलीय अधिकरण अधिसूचित किये गये थे। अधिकरण के सदस्यों की नियम और सेवा शर्तों के मानकीकरण का कार्य जारी है और इसी के अनुरूप यह विधेयक पेश किया गया है।
- सरकार ने 15 सितंबर, 2023 को जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण की 31 पीठों को अधिसूचित किया था।
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