महिला सेना अधिकारी को स्थायी कमीशन

  • हाल ही में, सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक महिला सेना अधिकारी (लेफ्टिनेंट कर्नल सुप्रिता चंदेल बनाम यूओआई एवं अन्य) को स्थायी कमीशन प्रदान किया।
  • मूल नीति में 2013 में संशोधन के बाद, सशस्त्र बल न्यायाधिकरण ने अन्य आवेदकों को एक बार आयु में छूट देकर राहत प्रदान की थी। हालांकि, अपीलकर्ता को लाभ देने से इनकार कर दिया गया क्योंकि वह मूल मामले में पक्षकार नहीं थी।
  • सुप्रीम कोर्ट ने अतीत में दिए गए निर्णयों- अमृत लाल बेरी (1975) और केआई शेफर्ड मामले (1987) का हवाला देते हुए ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |
नि: शुल्क

पूर्व सदस्य? लॉग इन करें


वार्षिक सदस्यता लें
सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल के वार्षिक सदस्य पत्रिका की मासिक सामग्री के साथ-साथ क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स पढ़ सकते हैं |
पाठक क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स के रूप में सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल मासिक अंक के विगत 6 माह से पूर्व की सभी सामग्रियों का विषयवार अध्ययन कर सकते हैं |

संबंधित सामग्री

करेंट अफेयर्स न्यूज़