राज्य सभा के सभापति के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव

  • 12 दिसंबर, 2024 को विपक्ष द्वारा राज्यसभा सभापति के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेश किया गया।
  • अनुच्छेद 64 के अनुसार, उपराष्ट्रपति राज्य सभा का पदेन अध्यक्ष होता है। इसके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेश करने से पूर्व 14 दिन का नोटिस दिया जाना अनिवार्य होता है, जिसमें स्पष्ट कारणों का उल्लेख आवश्यक है।
  • अनुच्छेद 67(बी) के अनुसार, उपराष्ट्रपति को राज्य सभा द्वारा अपने सभी सदस्यों के बहुमत से पारित प्रस्ताव तथा लोक सभा द्वारा साधारण बहुमत से स्वीकृत प्रस्ताव द्वारा पद से हटाया जा सकता ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |
नि: शुल्क

पूर्व सदस्य? लॉग इन करें


वार्षिक सदस्यता लें
सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल के वार्षिक सदस्य पत्रिका की मासिक सामग्री के साथ-साथ क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स पढ़ सकते हैं |
पाठक क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स के रूप में सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल मासिक अंक के विगत 6 माह से पूर्व की सभी सामग्रियों का विषयवार अध्ययन कर सकते हैं |

संबंधित सामग्री

करेंट अफेयर्स न्यूज़