105वां संविधान संशोधन अधिनियम, 2021
- हाल ही में संसद से पारित 127वें संविधान संशोधन विधेयक को राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के पश्चात 105वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2021 (105th Constitutional Amendment Act, 2021) के रूप में अधिसूचित किया गया।
- यह अधिनियम उच्चतम न्यायालय के उस फैसले के प्रभाव को कम करने के लिये आवश्यक हो गया था, जिसमें राज्यों ने ‘102वें संविधान संशोधन’ के अधिनियमित किये जाने के बाद 'पिछड़े वर्गों' की सूची में समुदायों को शामिल करने या बाहर करने की अपनी शक्ति खो दी थी।
- संविधान (127वां संशोधन) बिल, 2021 लोक सभा द्वारा 10 अगस्त, 2021 को तथा राज्य सभा द्वारा 11 अगस्त, 2021 को पारित ....
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