IPS, RPF के सभी पदों को 4% दिव्यांग आरक्षण से छूट
- केंद्र सरकार ने 18 अगस्त, 2021 को एक अधिसूचना जारी कर सरकारी नौकरियों में दिव्यांग व्यक्तियों (PwD) के लिए अनिवार्य 4% आरक्षण से भारतीय पुलिस सेवा (IPS) तथा कुछ अन्य सेवाओं के तहत पदों को छूट दे दी।
- सामाजिक न्याय मंत्रालय द्वारा जारी इस अधिसूचना में कहा गया है कि 'दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016' की धारा 34, जो सरकारी प्रतिष्ठानों में दिव्यांग व्यक्तियों के लिए नौकरियों में 4% आरक्षण प्रदान करती है, भारतीय पुलिस सेवा (IPS), भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा तथा दिल्ली, अंडमान-निकोबार, लक्षद्वीप, दमन-दीव एवं दादरा-नगर हवेली के पुलिस बलों के सभी श्रेणियों के पदों पर लागू ....
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