इन-फ्लाइट वाई-फ़ाई सेवा

  • नागरिक उड्डयन मंत्रलय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार केंद्र सरकार ने 2 मार्च, 2020 को भारत में परिचालन करने वाली एयरलाइनों को यात्रियों के लिए ‘इन-फ्रलाइट वाई-फाई सेवाएं’ (in-flight Wi-Fi services) प्रदान करने के लिए अनुमति दी।
  • नागरिक उड्डयन मंत्रलय ने इसके लिए एक अधिसूचना जारी कर विमान अधिनियम, 1937 में बदलाव किया है। इसके अनुसार ‘पायलट इन कमांड उड़ान के दौरान वाई-फाई के माध्यम से यात्रियों को इंटरनेट के इस्तेमाल की अनुमति दे सकता है।’
  • इस बदलाव के बाद यात्री इंटरनेट के जरिए लैपटॉप, स्मार्टफोन, ई रीडर, स्मार्टवॉच या टैबलेट जैसे उपकरणों का इस्तेमाल कर सकते हैं। पहली बार ....
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