भुगतान एग्रीगेटर्स के विनियमन हेतु दिशानिर्देश

भारतीय रिजर्व बैंक ने 17 मार्च, 2020 को ‘भुगतान एग्रीगेटर्स’ (Payment Aggregators) और ‘पेमेंट गेटवे’ (च्ंलउमदज ळंजमूंले) को विनियमित करने के लिए दिशानिर्देश जारी किए। इन संस्थाओं के विनियमन से संबंधित चर्चा पत्र जारी के लगभग छह महीने बाद केंद्रीय बैंक द्वारा यह निर्णय लिया गया।

  • नए दिशानिर्देश कहते हैं कि पेमेंट एग्रीगेटर, कंपनी अधिनियम, 1956 तथा कंपनी अधिनियम, 2013 Companies Act, 1956/2013) के तहत भारत में निगमित कंपनी होनी चाहिए।

विनियमन दिशानिर्देश

  • भुगतान एग्रीगेटर वे इकाइयाँ हैं जो ई-कॉमर्स साइटों एवं व्यापारियों को विभिन्न भुगतान विकल्पों को स्वीकार करने की सुविधा प्रदान करती हैं।
  • इसके अनुसार भुगतान एकत्र करने से संबंधित ....
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